करनाल में बड़ा फर्जीवाड़ा: कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देकर जमानत कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
करनाल, 22 मई (अन्नू): हरियाणा की करनाल पुलिस ने अदालतों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपराधियों की जमानत कराने वाले एक शातिर खेल का पर्दाफाश किया है। जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सिविल लाइन के अंतर्गत आने वाली सेक्टर-13 पुलिस चौकी की टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। यह पूरा एक्शन चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर जसविंदर कौर के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल बलजीत सिंह की अगुवाई वाली टीम द्वारा पुख्ता सूचना के आधार पर लिया गया।
उत्तर प्रदेश और करनाल के रहने वाले हैं आरोपी
पुलिस टीम ने मामले में तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और दो आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान महेंद्र (निवासी टिकडा कॉलोनी, फूशगढ़, करनाल) और रविंद्र (निवासी मिमलाना, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जब पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाशी ली, तो उनके पास से फर्जी आईडी दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल वे कोर्ट की जमानत प्रक्रिया में कर रहे थे।
पैसों के लालच में तैयार करते थे फर्जी कागजात
पुलिस की शुरुआती पूछताछ और जांच में सामने आया है कि ये आरोपी केवल आर्थिक लाभ (पैसा कमाने) के चक्कर में फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इसके बाद वे इन नकली कागजातों को असली के तौर पर माननीय अदालत के सामने पेश करके अपराधियों की जमानत करवा देते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए करनाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोर्ट ने भेजा जेल, गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी
पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे फर्जीवाड़ा रैकेट में कोर्ट परिसर या बाहर के कौन-से अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस इन आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है।
करनाल पुलिस की आम जनता को सख्त हिदायत
इस कार्रवाई के बाद जिला पुलिस करनाल ने आम जनता के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने अपील की है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के कानूनी या दस्तावेजी कार्य में शॉर्टकट या फर्जीवाड़ा न अपनाए। अदालती कार्यवाही में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना एक बेहद गंभीर और गैर-जमानती अपराध है, और ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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