श्रम अधिकार अभियान: DLSA अंबाला 1 महीने तक श्रमिकों को कार्यस्थल पर अधिकारों और सुरक्षा के प्रति करेगा जागरूक
जे कुमार, अम्बाला 2 नवम्बर - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) अंबाला के निर्देशानुसार, जिले में श्रमिक सुरक्षा एवं अधिकार अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत, श्रमिकों को उनके अधिकारों, श्रम कानूनों और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए एक माह तक (1 नवम्बर से 30 नवम्बर) तक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
डीएलएसए अंबाला के सचिव प्रवीण ने बताया कि यह व्यापक अभियान जिले के विभिन्न औद्योगिक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभियान की मुख्य जिम्मेदारी पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLV) की होगी, जो श्रमिकों के कार्यस्थलों पर जाकर सीधे उनसे संवाद स्थापित करेंगे।
जागरूकता के मुख्य विषय:
पीएलवी द्वारा श्रमिकों को जिन प्रमुख विषयों पर जानकारी दी जाएगी, वे हैं:
श्रम कानूनों और उनके लाभ।
कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपाय।
विधिक सहायता योजनाओं (Free Legal Aid) का लाभ।
उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार।
चिन्हित क्षेत्रों में कार्यक्रम : अभियान के तहत अंबाला शहर, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, बाड़ी, साहा, मुल्लाना, बराड़ा और शहजादपुर सहित अन्य प्रमुख औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित कार्यस्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएलवी नियत तिथियों पर सक्रिय रहेंगे और जागरूकता सामग्री का वितरण करेंगे।
डीएलएसए सचिव ने सभी पीएलवीज को निर्देश दिए हैं कि वे उन स्थानों पर विशेष ध्यान दें, जहाँ श्रमिकों की संख्या अधिक है या जहाँ नए श्रमिक कार्यरत हैं, ताकि अधिकतम श्रमिक इस अभियान का लाभ उठा सकें और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें।
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