28/10/25

हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहे -अधिवक्ता टैन्सी

जे कुमार, अम्बाला 28 अक्तूबर - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला प्रवीण के मार्गदर्शन में अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला मिस टैन्सी द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मॉडल टाउन, अम्बाला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में विधिक साक्षरता बढ़ाना तथा विभिन्न सामाजिक बुराइयों से संरक्षण के उपायों की जानकारी देना था। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ित एवं नशा उन्मूलन, यौन शोषण एवं उसके प्रतिकार, एसिड अटैक से पीड़ितों के अधिकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गयी।


इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, अम्बाला की ओर से अधिवक्ता टैंसी ने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए बताया कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहे तथा समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाए। उन्होंने यह भी बताया कि कानून पीडि़तों को संरक्षण देने के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करता है और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी होना आवश्यक है।

मिस टैन्सी ने कैंप में मौजूद लोगों को बताया की अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की जरूरत है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के ऑफिस में आकर या हेल्पलाइन नंबर 0171 - 2532142 व नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
इस कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल के साथ अन्य अध्यापक गण मौजूद रहे तथा विद्यालय प्रबंधन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला का आभार प्रकट किया कि संस्था द्वारा समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को उपयोगी विधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

#ambala #news #socialevilslikedrug #citizen

Previous

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025

Next

अम्बाला रेल मंडल में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025' का शुभारंभ, डीआरएम ने दिलाई सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा