हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025
जे कुमार, अम्बाला 28 अक्तूबर - हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जायेगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला प्रवीण ने बताया की लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है. इस कड़ी में आगामी 13.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन मामलों का निपटारा होगा। इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें ।
न्यायिक अधिकारी प्रवीण ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते है। स्थायी लोक अदालत, जिला, ए.डी.आर. सेंटर, अम्बाला मे स्थापित है।
उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी लोक अदालत मे लोक अदालत का आयोजन 11.12.2025 को किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं- 0171-2532142 व 9991112660 तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होने जनसाधारण से अपील की कि वे अदालत मे लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है, जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत में समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है।
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