भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग की लत के विरुद्ध कदम उठा रही है : केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव
आरएस अनेजा, 20 मार्च नई दिल्ली
केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केन्द्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा सरकार ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और लत जैसे संभावित नुकसानों से अवगत है। आईटी नियम, 2021 ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी मध्यवर्ती संस्थाओं, जिसमें ऑनलाइन गेम से संबंधित अन्य मध्यवर्ती संस्थाएं व सोशल मीडिया की मध्यवर्ती संस्थाएं या प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं, पर विशिष्ट दायित्व डालता है।
ऐसे मध्यवर्ती संस्थाओं को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को सुलभ (होस्ट), संग्रह (स्टोर) या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। इन बाध्यताओं में आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी जानकारी को हटाना या बच्चों के लिए हानिकारक या धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) या जुए से संबंधित या उसे प्रोत्साहित करने वाली किसी भी जानकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर उनके द्वारा की जाने वाली त्वरित कार्रवाई शामिल है।
इसके अलावा, आईटी अधिनियम में संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित संज्ञेय अपराध को भड़काने से रोकने के लिए विशिष्ट सूचना/लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (जनता के लिए सूचना की सुलभता को अवरुद्ध करने हेतु प्रक्रिया और सुरक्षात्मक उपाय) नियम, 2009 में परिकल्पित उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मध्यवर्ती संस्थाओं को अवरोधन (ब्लॉकिंग) आदेश जारी करने का प्रावधान है।
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