जींद में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश: रेप के झूठे केस में फंसाकर ₹6 लाख मांगने वाली मुख्य आरोपी समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार

जींद, 21 मई (अन्‍नू): हरियाणा के जींद जिले में पुलिस ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक शातिर महिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जींद के पुलिस अधीक्षक (SP) श्री कुलदीप सिंह के कुशल मार्गदर्शन और डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा के नेतृत्व में सीआईए नरवाना, गढ़ी थाना और धमतान चौकी की संयुक्त टीम ने जाल बिछाकर मुख्य आरोपी महिला सहित गैंग की 3 महिला सदस्यों को रंगे हाथों दबोचने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह गिरोह भोले-भले लोगों को झूठे मुकदमों का डर दिखाकर लाखों रुपये ऐंठता था।

यमुनानगर और कुचराना की रहने वाली हैं आरोपी महिलाएं

पुलिस गिरफ्त में आई मुख्य आरोपी महिला की पहचान सोनिया के रूप में हुई है, जो कुचराना की रहने वाली है। वहीं इस पूरी साजिश में उसका साथ देने वाली उसकी दो अन्य महिला सहयोगियों की पहचान संगीता (निवासी दशमेश कॉलोनी, यमुनानगर) और सीमा (निवासी कंसोपुर कॉलोनी, यमुनानगर) के रूप में हुई है। पुलिस अब इन तीनों के पूरे नेटवर्क और पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है।

डेयरी मालिक को रेप के झूठे केस में फंसाकर मांगे थे लाखो रुपये

सीआईए स्टाफ नरवाना के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि धमतान साहिब निवासी मलकियत ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला सोनिया उसके भतीजे नरेश की डेयरी पर काम करती थी। सोनिया ने साजिश के तहत नरेश पर रेप का झूठा केस दर्ज करवा दिया और अब केस वापस लेने व राजीनामा करने के नाम पर 6 लाख रुपये की मांग कर रही थी। आरोपी महिलाएं पीड़ित परिवार से 2 लाख 50 हजार रुपये पहले ही ऐंठ चुकी थीं।

ढाबे पर पैसे लेते ही पुलिस टीम ने मारी रेड

डीएसपी नरवाना के आदेश पर पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। टीम ने पीड़ित को 3 लाख रुपये के नोट दिए, जिनके सीरियल नंबर पुलिस डायरी में पहले ही नोट कर लिए गए थे। डील के मुताबिक, आरोपी महिलाओं ने पीड़ित को रकम लेकर जिमिंदारा ढाबे के पास बुलाया। जैसे ही तीनों महिलाओं ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपये की नकदी हाथ में ली, वैसे ही सादी वर्दी में तैनात संयुक्त पुलिस टीम ने रेड मारकर उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया।

नए कानून (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज

पकड़ी गई आरोपी महिलाओं के खिलाफ थाना गढ़ी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2), 308(6) और 61(2) के तहत मुकदमा नंबर 61 दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गिरोह अब तक और कितने लोगों को अपना शिकार बनाकर ब्लैकमेल कर चुका है।

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