डीएपी-यूरिया के साथ अतिरिक्त सामान थोपने पर हरियाणा सरकार सख्त : कृषि मंत्री ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
जे कुमार, चंडीगढ़, 24 नवम्बर : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक-कीटनाशक डीलरों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों को डीएपी या यूरिया जैसी मुख्य खाद के साथ अतिरिक्त उत्पाद (जैसे जिंक, कीटनाशक या अन्य कृषि सामग्री) जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
राणा ने कहा कि ऐसी प्रथाएं अनैतिक हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों का सीधा उल्लंघन करती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघनकर्ता अधिकारियों या डीलरों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
लाइसेंस निलंबन और आपराधिक मुकदमे के आदेश : - कृषि मंत्री ने सभी जिला के कृषि उपनिदेशकों (DDA) को ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने और मौके पर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक की सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था सक्रिय करने की भी जानकारी दी।
शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी :- राणा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी या डीलर अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव डालता है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं: टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551 पर कॉल करें। अन्य माध्यम: जिला कृषि कार्यालय या ब्लॉक/जिला स्तर के कृषि अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।
पर्याप्त उर्वरक स्टॉक उपलब्ध : - उर्वरक की उपलब्धता को लेकर चिंता दूर करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि रबी सीजन के लिए राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हरियाणा को डीएपी और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति मिल चुकी है, और सभी जिलों में पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीओएस मशीनों पर अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन ने कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई है।
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