हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के विदेश दौरों के नियमों में किया संशोधन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिली छूट
जे कुमार, चंडीगढ़, 6 दिसम्बर : हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक और निजी विदेश दौरों से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। यह संशोधन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण अवसरों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देश : मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (जिनके पास अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग का प्रभार भी है) ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को एक पत्र जारी कर 15 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए पिछले निर्देशों में संशोधन की जानकारी दी।
विदेश यात्रा के नियमों में संशोधन (छूट) : संशोधित प्रावधान के अनुसार, अधिकारियों के विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबंध अब उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ प्रशिक्षण या अध्ययन कार्यक्रम: अखिल भारतीय सेवाओं या राज्य सेवाओं के अधिकारियों को मुख्य सचिव कार्यालय (प्रशिक्षण शाखा) द्वारा जारी आदेशों के आधार पर प्रशिक्षण या अध्ययन कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।
बाहरी वित्तपोषण: कार्यक्रम पूरी तरह से बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित होते हैं, जिससे राज्य के खजाने पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। यह छूट सुनिश्चित करती है कि अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और अध्ययन के अवसर वित्तीय या प्रशासनिक बाधाओं के बिना उपलब्ध हों, जो प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
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