विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर: ₹3 लाख तक के ऋण पर मिलेगी ब्याज सब्सिडी
जे कुमार अम्बाला, 08 जनवरी 2026: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना शुरू की है। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से इन महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
योजना की मुख्य विशेषताएं और पात्रता : लक्ष्य: जिला अम्बाला के लिए वित्त वर्ष 2025-26 हेतु 50 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आय सीमा: महिला की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्वयं का हिस्सा: कुल ऋण राशि का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष 90 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी। ब्याज सब्सिडी: इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की भरपाई हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये या 3 वर्ष की अवधि (जो भी पहले हो) तक होगी।
इन कार्यों के लिए मिल सकता है ऋण : जिला प्रबंधक सुमन बाला ने बताया कि महिलाएं अपनी कुशलता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण ले सकती हैं, जैसे: बुटिक, सिलाई-कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर। मसाला व अचार बनाने की इकाइयाँ, बेकरी और खाद्य प्रसंस्करण। कैरी बैग निर्माण और रेडीमेड गारमेंट्स। कंप्यूटर जॉब वर्क या अन्य कोई भी कार्य जिसे करने में महिला सक्षम हो।
आवेदन और संपर्क विवरण : इच्छुक महिलाएं अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकती हैं: कार्यालय: जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, मकान नंबर 183, कांच घर, शास्त्री नगर, अम्बाला शहर। फोन नंबर: 0171-2534166, मोबाइल: 8708688611
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