चारधाम यात्रा 2026: बाहरी व्यावसायिक वाहनों पर सरकार का बड़ा फैसला, 'ट्रिप कार्ड' से रुकेगी मनमानी
जे कुमार देहरादून, 08 मार्च 2026: आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (All India Tourist Permit) वाले बाहरी व्यावसायिक वाहनों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा परमिट नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के बाद, अब राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 'ग्रीन कार्ड' के साथ-साथ 'ट्रिप कार्ड' रखना अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्गों पर वाहनों की मनमानी रोकना और प्रत्येक यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आरटीओ प्रशासन ने एआरटीओ स्तर के अधिकारियों को इन नई गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नई नियमावली के तहत, वाहन चालक को ट्रिप कार्ड में दर्ज सभी यात्रियों का संपूर्ण ब्यौरा अपने पास उपलब्ध कराना होगा। यात्रा के प्रत्येक रूट पर बनाए गए चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और यदि किसी वाहन के ट्रिप कार्ड में जानकारी अधूरी पाई गई, तो उसे वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। अब तक की व्यवस्था में बाहरी राज्यों के वाहन स्वामी ग्रीन कार्ड बनवाकर छह महीने तक बेरोकटोक यात्रा रूटों पर वाहन संचालित करते थे, लेकिन अब हर ट्रिप का हिसाब और यात्रियों का डेटा अनिवार्य होने से व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
परिवहन विभाग के इस कदम से न केवल अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहनों पर लगाम लगेगी, बल्कि किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सटीक पहचान और उनसे संपर्क करना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा परमिट शर्तों में किए गए बदलावों को चारधाम यात्रा के दौरान पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि स्थानीय परिवहन व्यवस्था और तीर्थयात्रियों के हितों की रक्षा की जा सके। यह नई गाइडलाइन बाहरी राज्यों से आने वाले उन व्यावसायिक वाहनों के लिए बड़ी चुनौती होगी जो अब तक बिना किसी ठोस रिकॉर्ड के लंबे समय तक उत्तराखंड के पहाड़ी रूटों पर सेवाएं दे रहे थे।
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