15/07/26

चंडीगढ़: पीजीआई परिसर में धूम्रपान करने वालों पर बढ़ेगी सख्ती: होगी कानूनी कार्रवाई और जुर्माना

चंडीगढ़, 15 जुलाई (अन्‍नू): पीजीआई (PGI) परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अपनी सख्ती बढ़ा दी है। संस्थान प्रबंधन ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, मरीजों और उनके तीमारदारों (देखभाल करने वालों) को स्पष्ट चेतावनी दी है कि परिसर के किसी भी हिस्से में धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उस पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी

पीजीआई प्रशासन द्वारा जारी नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चूंकि पीजीआई एक संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थान है, इसलिए यहाँ नियमों को और अधिक कड़ाई से लागू किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया कदम

संस्थान के अधिकारियों के मुताबिक, तंबाकू निषेध के कड़े नियमों के बावजूद पीजीआई परिसर के विभिन्न हिस्सों से समय-समय पर लोगों द्वारा धूम्रपान करने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इससे न केवल परिसर की स्वच्छता प्रभावित हो रही थी, बल्कि अन्य मरीजों और लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा बना हुआ था। इन बढ़ती शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए ही प्रशासन को यह सख्त रुख अपनाना पड़ा है।

प्रशासन ने की सहयोग की अपील

पीजीआई प्रशासन ने सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों से संस्थान को तंबाकू मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की पुरजोर अपील की है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों और संबंधित अधिकारियों को परिसर में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उल्लंघनकर्ताओं पर तुरंत शिकंजा कसा जा सके।

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