20/11/25

भ्रष्टाचार मामले में पूर्व तहसीलदार, पटवारी समेत 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश

अवैध रूप से जमीन की 'रिलीज डीड' को 'सेल डीड' के रूप में पंजीकृत करने का है आरोप

चंडीगढ़, 20 नवंबर। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में चार आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय नारनौल में चालान पेश किया है।

जिन आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है, उनमें रोहताश (तत्कालीन तहसीलदार, जिला महेंद्रगढ़), धर्मबीर (तत्कालीन पटवारी, जिला महेंद्रगढ़), रामकिशन उर्फ जीवन (प्राइवेट व्यक्ति/प्रॉपर्टी डीलर) निवासी गांव मेघनवास, और प्रमोद कुमार (नंबरदार) निवासी मोहल्ला बालुना, जिला महेंद्रगढ़ शामिल हैं।

इन चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 120 बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 7, 7ए, 8, 13 (2), और 10 एच.डी.आर.यू.ए. एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं।

क्या था मामला?

मामला यह था कि रोहताश (तत्कालीन तहसीलदार) और धर्मबीर (तत्कालीन पटवारी) ने प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर रामकिशन उर्फ जीवन और नंबरदार प्रमोद कुमार के साथ मिलीभगत की।

• आरोप है कि गांव माजरा, जिला महेंद्रगढ़ में एच.डी.आर.यू.ए. एक्ट 1975 की धारा 7ए लागू होने के बावजूद, अधिकारियों ने रिश्वत लेकर अवैध काम किया।

• चारों आरोपियों ने आपस में सांठगांठ करके ₹300 प्रति गज बतौर रिश्वत लेकर कई 'रिलीज डीड' (Release Deeds) को 'सेल डीड' (Sale Deeds) के रूप में पंजीकृत कर दिया।

• उन्होंने भारतीय स्टाम्प एक्ट नंबर 10 वर्ष 2000 के आर्टिकल 55बी का हवाला देकर दिनांक 21.08.2017 को रिलीज डीड नंबर 1700, 1702, 1708, 1709, 1710, 1716, 1718, 1719 और 1720 को पंजीकृत किया।

इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा विस्तृत जांच की गई थी। जांच के बाद, आरोपी रोहताश (तत्कालीन तहसीलदार), धर्मबीर (तत्कालीन पटवारी), रामकिशन उर्फ जीवन, और प्रमोद कुमार (नंबरदार) के खिलाफ अभियोग संख्या 25 दिनांक 19.7.2022 को थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। अब इस मामले में न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।

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