17/01/26

CET नीति मामला: हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित; आयोग ने पारदर्शिता के साथ रखा अपना पक्ष - हिम्मत सिंह

जे कुमार चंडीगढ़, 17 जनवरी 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सीईटी (CET) नीति से जुड़े कानूनी प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अभिनव बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य पुनर्विचार याचिकाओं से संबंधित मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

यह पूरा मामला राज्य सरकार द्वारा 05 मई 2022 को अधिसूचित की गई CET नीति से संबंधित है। इस नीति के तहत भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले चरण को केवल पात्रता (क्वालिफाइंग) के रूप में रखा गया था, जबकि अंतिम चयन दूसरे चरण की लिखित या कौशल परीक्षा के आधार पर तय किया जाना था।

आयोग के अध्यक्ष ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के समक्ष सभी आवश्यक हलफनामे और तथ्य समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का कोई भी अनुचित लाभ न मिले।

चयन प्रक्रिया का मुख्य आधार पूरी तरह से योग्यता और निर्धारित अंक रहे हैं। श्री हिम्मत सिंह ने दोहराया कि आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया है और अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है।

उन्होंने प्रदेश के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भविष्य में भी सभी भर्तियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के दायरे में रहकर पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग का प्रयास है कि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी देरी और बाधा के रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। न्यायालय का निर्णय आने के बाद आयोग आगामी प्रक्रिया को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएगा।

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