₹2672 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, यूएई से प्रत्यर्पित आरोपी कमलेश पारेख गिरफ्तार
नई दिल्ली, 02 मई (अन्नू): केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ₹2672 करोड़ के हाई-प्रोफाइल बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार मुख्य आरोपी कमलेश पारेख को गिरफ्तार कर लिया है। श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (I) लिमिटेड, कोलकाता से जुड़े इस आरोपी को यूएई (UAE) से प्रत्यर्पण के बाद 1 मई 2026 को हिरासत में लिया गया।
25 बैंकों के साथ धोखाधड़ी का मामला
यह मामला साल 2016 में सीबीआई, बीएसएफबी (BSFB), कोलकाता द्वारा दर्ज किया गया था। कंपनी और अन्य आरोपियों पर 25 बैंकों के एक कंसोर्टियम (समूह) के साथ लगभग ₹2672 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी के प्रमोटर रहे कमलेश पारेख के खिलाफ सीबीआई ने 31 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था।
इंटरपोल और रेड कॉर्नर नोटिस की भूमिका
आरोपी कमलेश पारेख जांच की शुरुआत से ही फरार चल रहा था। साल 2019 में उसके खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था और 2024 में इंटरपोल के माध्यम से 'रेड कॉर्नर नोटिस' (RCN) जारी किया गया। इसी नोटिस के आधार पर यूएई अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और भारत को सौंपा।
न्यायिक प्रक्रिया और रिमांड
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज, 2 मई 2026 को नई दिल्ली की सक्षम अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इसके पश्चात उसे कोलकाता ले जाया जाएगा ताकि वहां संबंधित न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्यवाही के लिए पेश किया जा सके।
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