भुवनेश्वर: ओड़िशा में मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में ऐतिहासिक आरक्षण; SEBC को पहली बार मिला कोटा, SC-ST के लिए भी बढ़ी सीटें
जे कुमार भुवनेश्वर, 6 अप्रैल 2026: ओड़िशा सरकार ने राज्य की उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में शनिवार देर रात हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में आरक्षण की नई नीति को मंजूरी दी गई। इस नई नीति के तहत राज्य में पहली बार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) के विद्यार्थियों के लिए 11.25% आरक्षण लागू किया गया है।
SC और ST कोटे में भारी बढ़ोतरी: नई आरक्षण नीति के अनुसार, राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के दायरे को उनकी जनसंख्या के अनुपात में काफी बढ़ा दिया है।
अनुसूचित जनजाति (ST): आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 22.50% कर दिया गया है।
अनुसूचित जाति (SC): आरक्षण को 8% से बढ़ाकर 16.25% कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद राज्य में कुल उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण 50% की सीमा के भीतर ही रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले मेडिकल की 2,421 सीटों में से एसटी वर्ग को केवल 290 सीटें मिलती थीं, जो अब बढ़कर 545 हो जाएंगी। इसी तरह इंजीनियरिंग की कुल 44,579 सीटों में से एसटी विद्यार्थियों के लिए सीटें 5,349 से बढ़कर 10,030 और एससी वर्ग के लिए 3,566 से बढ़कर 7,244 हो जाएंगी। SEBC वर्ग के लिए पहली बार इंजीनियरिंग में 5,015 और मेडिकल में 272 सीटें आरक्षित की गई हैं।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी: यह नया आरक्षण ढांचा इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेद और कृषि जैसे सभी पेशेवर पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री माझी ने इसे 'विकसित ओड़िशा' की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के सशक्तीकरण के लिए 'मील का पत्थर' बताया है।
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