पशुओं पर रंग डालना दंडनीय अपराध: होली पर बेजुबानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की अपील—देवीदयाल शर्मा (डीडी)
जे कुमार अम्बाला, 3 मार्च 2026: भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि देवीदयाल शर्मा (डीडी) ने जिलावासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए त्योहार के दौरान पशुओं के प्रति जिम्मेदार आचरण अपनाने की विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि होली प्रेम और सद्भाव का पर्व है, इसलिए हमारा उत्साह किसी भी बेजुबान जीव के लिए कष्ट का कारण नहीं बनना चाहिए।
पशुओं के लिए घातक हो सकते हैं रासायनिक रंग देवीदयाल शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि मनोरंजन के नाम पर कुत्तों, गायों और अन्य बेसहारा पशुओं पर जबरन रंग डालना एक क्रूर कृत्य है। बाजार में मिलने वाले रंगों में मौजूद हानिकारक रसायन, डाई और लेड पशुओं की संवेदनशील त्वचा पर खुजली, जलन, एलर्जी और गहरे घाव पैदा कर सकते हैं। अक्सर पशु अपने शरीर पर लगे रंग को चाटते हैं, जिससे जहरीले तत्व उनके शरीर के अंदर जाकर उन्हें गंभीर रूप से बीमार या उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पशु को अनावश्यक कष्ट पहुंचाना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। पशुओं पर जबरन रंग डालना, तेज आवाज वाले पटाखों या हॉर्न से उन्हें डराना कानूनी दायरे में आता है, जिसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
नागरिकों से विशेष अपील:
पशुओं पर सूखा या गीला किसी भी प्रकार का रंग न डालें।
हुड़दंग और तेज शोर-शराबे से बचें ताकि जीव-जंतु भयभीत न हों।
यदि किसी पशु पर गलती से रंग गिर जाए, तो उसे तुरंत साफ पानी या माइल्ड सोप से धो दें।
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दूसरों को भी जागरूक करें।
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