करनाल: घरौंडा मंडी में पकड़ा गया 'जीरो न्यूट्रिएंट्स' का नकली उर्वरक; डीलर व हैदराबाद की कंपनी पर केस दर्ज
करनाल, 23 सितंबर (अन्नू): करनाल जिले के घरौंडा स्थित नई अनाज मंडी में किसानों के साथ उर्वरक के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। कृषि विभाग द्वारा घरौंडा मंडी की एक दुकान से भरे गए 'जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%' के सैंपल की लैब रिपोर्ट में पोषक तत्वों की मात्रा शून्य (Zero) पाई गई है।
गुणवत्ता जांच में पूरी तरह फेल साबित होने के बाद कृषि विभाग की शिकायत पर थाना घरौंडा पुलिस ने स्थानीय डीलर और हैदराबाद स्थित निर्माता कंपनी के जिम्मेदार प्रतिनिधि के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले का ब्योरा व कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
जून में लिया गया था सैंपल, रोहतक लैब से आई रिपोर्ट:
सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी अनिल चौहान के अनुसार, 4 जून को घरौंडा नई अनाज मंडी स्थित 'मैसर्स श्री श्याम जी इंटरप्राइजेज' (दुकान नं. 169) से जिंक सल्फेट 33% का सैंपल सील किया गया था।
उत्पाद का निर्माण 'एम/एस श्रीकर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड' (मेडचल मल्काजगिरी, हैदराबाद, तेलंगाना) द्वारा किया गया था।
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला रोहतक की 22 जून की जांच रिपोर्ट में उत्पाद में पोषक तत्वों की मात्रा शून्य पाई गई, यानी उत्पाद पूरी तरह से फर्जी/नकल साबित हुआ।
कंपनी का जवाब मिला असंतोषजनक:
उप निदेशक कृषि करनाल द्वारा 1 जुलाई को डीलर सतीश कुमार और निर्माता कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति दिनेश जोशी (निवासी बांसवाड़ा, राजस्थान) को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था।
कंपनी द्वारा 18 जुलाई को दिया गया जवाब कृषि विभाग द्वारा असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई।
आवश्यक वस्तु अधिनियम व फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत FIR:
कृषि निदेशक हरियाणा के दिशानिर्देशों के तहत शून्य पोषक तत्व पाए जाने पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का प्रावधान है।
थाना घरौंडा पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 7, 10, 55 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के क्लाज 19 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
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