अम्बाला: साहा के नाहवनी गांव में अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा, 4.5 एकड़ में फैला सड़कों का जाल ध्वस्त
जे कुमार अम्बाला, 12 मार्च 2026: जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखते हुए आज एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। अर्बन एरिया साहा के अंतर्गत आने वाले गांव नाहवनी (सब तहसील मुलाना) में लगभग 4.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी को विभाग के दस्ते ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई का मुख्य विवरण : स्थान: नाहवनी गांव, साहा क्षेत्र (खसरा नंबर 46//11 एमआईएन 20/1, 20/2, 21/3, 47//15, 16, 17/ 24/1)। ध्वस्तीकरण: विभाग ने कॉलोनी में बिछाए गए सड़कों के जाल को जेसीबी की मदद से पूरी तरह उखाड़ दिया। टीम: मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट-सह-जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान, कनिष्ठ अभियंता गुरजिंद्र, क्षेत्रान्वेषक रविंद्र और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आमजन को चेतावनी: "सस्ते प्लाट के झांसे में न आएं"
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने भूमालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों के गलत मंसूबों के प्रति जनता को आगाह किया है। उन्होंने अपील की कि धोखाधड़ी से बचें: प्रॉपर्टी डीलर अक्सर कॉलोनियों के जल्द 'रेगुलर' होने का झूठा झांसा देकर भोले-भले लोगों को प्लाट बेच देते हैं। सत्यापन अनिवार्य: किसी भी कॉलोनी में निवेश करने से पहले DTP कार्यालय से उसके लाइसेंस और वैधता की जांच अवश्य करें। निर्माण पर रोक: अवैध कॉलोनियों में न केवल निर्माण करना गैरकानूनी है, बल्कि ऐसी संरचनाओं को भविष्य में भी ध्वस्त किया जाएगा।
विभागीय संदेश: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माणों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। भू-माफियाओं को चेतावनी दी गई है कि वे कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित करने का प्रयास न करें।
#AmbalaNews #DTPAmbala #ActionAgainstIllegalColonies #SahaNews #PropertyFraud #AntiEncroachmentDrive #HaryanaGovernment #MullanaNews #UrbanPlanning