अम्बाला: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी 'महिला गतिशीलता पहल', दोपहिया वाहन चालकों से 13 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
जे कुमार अम्बाला, 11 मार्च 2026: हरियाणा सरकार के अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए एक अनूठी योजना 'महिला गतिशीलता पहल' (Mahila Gatishilta Pahal) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अम्बाला सहित प्रदेश के छह प्रमुख जिलों की महिलाओं को स्वरोजगार और गतिशीलता के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे।
इन जिलों की महिलाएं कर सकती हैं आवेदन: योजना के प्रथम चरण में अम्बाला, पंचकूला, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों की पात्र महिलाएं अपनी किस्मत आजमा सकती हैं।
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण पात्रता एवं शर्तें: जिला कल्याण अधिकारी, अम्बाला शीशपाल माहला ने योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंड साझा किए हैं:
ड्राइविंग लाइसेंस: आवेदिका के पास दोपहिया वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होना अनिवार्य है।
अनुभव: जिन महिलाओं के पास 1 से 2 वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव है, उन्हें चयन में वरीयता (Priority) दी जाएगी।
आयु सीमा: आवेदिका की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (परिवार पहचान पत्र के अनुसार)।
तकनीकी ज्ञान: महिला को मोबाइल एप्लीकेशन और नेविगेशन टूल्स (GPS) का उपयोग करना आना चाहिए।
श्रेणी: अनुसूचित जाति और बहुसंख्यक वर्ग की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और आवेदन की तिथि: इस योजना में चयन 'पहले आओ-पहले पाओ' (First Come, First Served) के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।
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