अम्बाला: राशन के लिए अब डिपो पर नहीं करना होगा इंतज़ार, 'पोर्टेबिलिटी' सुविधा से किसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन
जे कुमार अम्बाला, 26 फरवरी 2026: जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने अम्बाला के राशन कार्ड धारकों (PDS लाभार्थियों) के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा और निर्देश जारी किए हैं। अक्सर देखा जाता है कि संबंधित राशन डिपो पर स्टॉक खत्म होने के कारण लाभार्थियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन अब 'पोर्टेबिलिटी' नियम के तहत लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नजदीकी डिपो से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
लाभार्थियों और डिपो धारकों के लिए दिशा-निर्देश: जिला प्रशासन ने अपील की है कि यदि आपके अलॉटेड डिपो पर स्टॉक समाप्त हो गया है, तो आप उस राशन डिपो पर जा सकते हैं जहाँ स्टॉक उपलब्ध है। वहीं, सभी डिपो धारकों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि पोर्टेबिलिटी के तहत आने वाले कार्डधारकों को वे राशन देने से मना नहीं कर सकते। यदि किसी डिपो पर स्टॉक नहीं है, तो डिपो धारक का यह दायित्व होगा कि वह लाभार्थी को पास के उस डिपो का रास्ता बताए जहाँ स्टॉक उपलब्ध हो।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर: राशन वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही या डिपो धारक द्वारा मना किए जाने पर लाभार्थी तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, अम्बाला के कार्यालय नंबर 0171-2982868 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2087 या 1967 (BSNL) पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण में पारदर्शिता और लाभार्थियों की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है।
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