03/04/26

अम्बाला छावनी: बंगला नंबर 168 के पास अवैध दुकानों पर चला पीला पंजा; कैंट बोर्ड ने भारी पुलिस बल के साथ की कार्रवाई

जे कुमार अम्बाला छावनी, 3 अप्रैल 2026: अम्बाला छावनी के नेशनल हाईवे-44 (NH-44) के निकट बंगला नंबर 168 के पास अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के खिलाफ छावनी परिषद (Cantonment Board) ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को बोर्ड की इंफोर्समेंट टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से नियमों के विरुद्ध किए गए इन अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष रूप से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी।

जीओसी हेडक्वार्टर ने खारिज की थी अपील: जानकारी के अनुसार, संबंधित पक्ष ने इन दुकानों के निर्माण को बचाने के लिए जीओसी (GOC) हेडक्वार्टर में अपील दायर की थी। हालांकि, सैन्य मुख्यालय ने नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। अपील खारिज होने के तुरंत बाद कैंटोनमेंट बोर्ड हरकत में आया और अवैध निर्माण को हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बोर्ड का तर्क है कि सेना की भूमि या प्रतिबंधित क्षेत्र के निकट इस प्रकार के वाणिज्यिक निर्माण नियमों का सीधा उल्लंघन हैं।

सुरक्षा घेरे में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई: अवैध दुकानों को ढहाने के लिए बोर्ड की टीम सुबह ही मौके पर पहुँच गई थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस का भारी बल तैनात रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों ने दुकानों के ढांचे को गिराना शुरू किया। कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि छावनी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के चलते हाईवे के किनारे काफी देर तक लोगों का मजमा लगा रहा।

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