बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर धारा 136 के तहत कार्रवाई की जाएगी-मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

एन.एस.बाछल, 05 फरवरी, भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि बिजली मीटरों से अनावश्यक छेड़छाड़ पाए जाने पर धारा 136 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का कहना है कि मीटर रीडिंग, बिलिंग या बिजली कटौती जैसी किसी भी समस्या के लिए उपभोक्ता तुरंत   कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912, ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in

यह उल्लेखनीय है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि 'लाइसेंसधारी, स्वामी की सहमति के बिना, किसी भी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को हटाता है, स्थानांतरित करता है या स्थापित करता है, चाहे यह कार्य लाभ के लिए किया गया हो या नहीं, इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध माना जाएगा और इसके लिए तीन वर्ष तक के कारावास के साथ-साथ दोनों जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं।'

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