13/11/25

जरूरतमंद बच्चों को 4000 प्रतिमाह: अंबाला में 'स्पॉन्सरशिप योजना' से आर्थिक सहायता प्रदान

जे कुमार, अम्बाला 13 नवम्बर - उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा जरूरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में, जिला बाल संरक्षण इकाई अंबाला, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा संचालित 'स्पॉन्सरशिप योजना' के तहत पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में चार हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि उनकी शिक्षा और पालन-पोषण निर्बाध रूप से जारी रह सके। उपायुक्त ने इसे समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच बताया और पात्र परिवारों से इसका लाभ उठाने की अपील की।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता रानी ने योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों की जानकारी दी : पात्रता श्रेणीआयु सीमाआय सीमाअनाथ बच्चे, एकल अभिभावक के बच्चे (विधवा/तलाकशुदा माँ)18 वर्ष से कमग्रामीण: ₹72,000 वार्षिकगंभीर बीमारी/दिव्यांगता से ग्रस्त अभिभावक के बच्चे18 वर्ष से कमशहरी: ₹96,000 वार्षिकएचआईवी/एड्स पॉजिटिव बच्चे, किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप बच्चे, पीएम केयर योजना के लाभार्थी18 वर्ष से कम-

लाभ और अनिवार्यताएँ :- आर्थिक सहायता: पात्र बच्चों को ₹4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उपयोग की अनिवार्यता: सहायता राशि का उपयोग केवल बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, वस्त्र और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना अनिवार्य है। शिक्षा की शर्त: बच्चे की निरंतर स्कूल उपस्थिति अनिवार्य है, और त्रैमासिक आधार पर कार्यालय द्वारा बच्चे की शिक्षा का फॉलोअप लिया जाएगा। स्कूल से अनुपस्थिति पाए जाने पर योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा।

योजना हेतु स्वीकृति का अंतिम निर्णय नियमानुसार स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी द्वारा लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय अंबाला शहर में संपर्क किया जा सकता है।

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