अम्बाला जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत मे चेक बाउंस के 150 मामलों को निपटारा
जे कुमार अम्बाला, 31 मई 2026 : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (पंचकूला) तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला) के दिशा-निर्देशानुसार अम्बाला जिला न्यायालय परिसर में एक विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। यह विशेष लोक अदालत मुख्य रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लगाई गई थी।
इस अदालत का मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित पड़े चेक बाउंस के मुकदमों को आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करना रहा, जिसमें पक्षकारों को बड़ी सफलता मिली।
370 मुकदमों पर हुई सुनवाई; समय और धन की हुई बड़ी बचत
इस विशेष लोक अदालत के दौरान अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाकर मामलों को सुलझाया गया, जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं | कुल रखे गए मामले: लोक अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए कुल 370 मुकदमे रखे गए थे। निपटाए गए मामले: दोनों पक्षों की आपसी सहमति और रजामंदी के बाद कुल 150 मुकदमों का मौके पर ही स्थाई निपटारा कर दिया गया। भुगतान की गई राशि इन समझौतों के तहत कुल 30,35,000 रुपये (30.35 लाख रुपये) की सेटलमेंट राशि का भुगतान आपसी सहमति से तय कर करवाया गया।
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