क्रेडिट कार्ड आवेदन जुटाने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा; नगर निकायों में अभियान शुरू किया गया

एन.एस.बाछल, 13 जून, भोपाल।

शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिए क्षेत्र में प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश ने इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड के आवेदनों के संग्रह में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों को 10 हजार से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन भेजे जा चुके हैं, जिनमें से बैंकों ने 900 से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया है और 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सभी शहरी स्ट्रीट वेंडर, जिन्होंने अपने ऋण की दूसरी किस्त सफलतापूर्वक चुका दी है और तीसरी किस्त के लिए पात्र हैं, इस सुविधा के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, वे विक्रेता जिन्होंने पहले भी इस तीसरी किस्त का ऋण लिया है - चाहे उनका ऋण खाता वर्तमान में सक्रिय हो या पूरी तरह से संचित हो - वे भी इस सुविधा के लिए पात्र होंगे। आवेदन की तिथि पर आवेदक की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह क्रेडिट कार्ड सुविधा तीसरी किस्त के ऋण के अतिरिक्त देय होगी, ताकि लाभार्थी अपनी पात्रता और प्राथमिकता के आधार पर ऋण, क्रेडिट कार्ड या दोनों सुविधाओं के संयुक्त लाभ उठा सकें। वित्तीय नियमों के अनुसार, आवेदक का किसी भी वित्तीय संस्थान में कोई भी परफॉर्मिंग एसेट (एसेट) खाता नहीं होना चाहिए, हालांकि बैंकों द्वारा एसएमए-0 श्रेणी के खातों पर विचार किया जा सकता है और न्यूनतम क्रेडिट ब्यूरो स्कोर की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निर्धारित अभिलेख और दस्तावेज सक्षम स्तर पर जमा करने होंगे। इसके तहत, लाभार्थियों के लिए आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और सक्रिय बचत बैंक खाता विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) या ब्लॉक कार्यालयों द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र), सिफारिश पत्र (एलओआर) या विभागीय पहचान पत्र को स्ट्रीट वेंडर होने के प्रामाणिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यदि आवेदक का वर्तमान निवास उसके आधार कार्ड में उल्लिखित पते से भिन्न है, तो उसे वर्तमान पते का वैध प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर स्वयं-वित्तपोषित उत्सवों और विभिन्न मेलों के माध्यम से शिविरों का आयोजन करें, पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र बैंकों को भेजें और क्रेडिट कार्ड वितरण प्रक्रिया को तेज करें ताकि स्ट्रीट वेंडरों को तत्काल वित्तीय लाभ मिल सके।

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