पुलिस परिवहन खोज संस्थान का राज्यव्यापी विशेष स्कूल बस जाँच अभियान : मध्यप्रदेश
एन.एस.बाछल, 10 जुलाई, भोपाल।
मध्य प्रदेश पुलिस और परिवहन विभाग के समन्वय से राज्य में स्कूली बच्चों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 8 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक "विशेष स्कूल बस जांच अभियान" चलाया जा रहा है। इस दस दिवसीय अभियान के दौरान, राज्य के सभी जिलों में स्कूल बसों, वैन और अन्य स्कूल वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की लापरवाही या इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है।
इस अभियान के तहत, वाहनों की फिटनेस, वैध परमिट, पंजीकरण, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी), चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ऑपरेटर की उपलब्धता, जीपीएस, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास, सीसीटीवी (जहां लागू हो), निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों के परिवहन और अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। इसके साथ ही, चालक के आचरण, वाहन चलाने के सुरक्षित तरीकों और मोटर वाहन अधिनियम तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्कूल वाहनों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी।
जांच के दौरान, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा किसी भी तरह से खतरे में न पड़े।
बस चालकों की अपील
मध्य प्रदेश पुलिस ने सभी बस चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में निर्धारित सभी सुरक्षा उपकरणों को हर समय चालू और अद्यतन रखें और मोटर वाहन अधिनियम और यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। क्षेत्र के निवासियों से भी आग्रह किया गया है कि वे केवल वैध और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करें और सुरक्षा संबंधी किसी भी अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की सूचना तुरंत निकटतम यातायात पुलिस या परिवहन कार्यालय को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
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