चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, पुनर्वास से पहले नहीं हटाए जाएं घुमंतू परिवार -पंचायती राज मंत्री राजस्थान
एन.एस.बाछल, 04 अगस्त, जयपुर।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी बैठक में उपस्थित रहे।
चारागाह भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, 15 दिन में हटाएं कब्जे—
मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को 15 दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएं। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो अधिकारी समय पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध की गई कार्रवाई को प्रभावी ढंग से सार्वजनिक किया जाए। अतिक्रमणकारियों के नाम, विवरण तथा कार्रवाई से संबंधित फोटो एवं जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित कराई जाए, ताकि ऐसे मामलों में जनजागरूकता बढ़े और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के प्रति प्रभावी संदेश जाए।
पुनर्वास से पहले नहीं हटाए जाएं घुमंतू परिवार—
मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि घुमंतू समुदाय के परिवारों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी विभिन्न मामलों में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर विशेष बल दे चुका है। ऐसे में घुमंतू समुदाय के परिवारों को उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना नहीं हटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करते हुए आवश्यकतानुसार पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
ग्राम पंचायतों के सुरक्षा गार्डों का भुगतान शीघ्र करें, लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई हो—
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत सुरक्षा गार्डों का लंबित भुगतान प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका पारिश्रमिक मिल सके। उन्होंने कहा कि भुगतान में अनावश्यक विलंब करने वाले अथवा संविदा की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा दोषी एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
मंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें—
मंत्री कार्यालय से प्राप्त एक वर्ष से अधिक समय से लंबित, छह से बारह माह, तीन से पाँच माह, एक से तीन माह तथा एक माह तक के लंबित प्रकरणों की श्रेणीवार समीक्षा की गई। मंत्री श्री दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार समय पर निस्तारण किया जाए तथा लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर भविष्य में अनावश्यक विलंब की स्थिति नहीं बनने दी जाए।
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