24/03/26

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम पर लगाया 40 हजार का जुर्माना, लापरवाह अफसरों की जेब से होगी वसूली

ए के वत्स, 24 मार्च चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम (MC) की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए मनीमाजरा क्षेत्र में कचरा निस्तारण में बरती गई गंभीर लापरवाही के लिए 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए निगम अधिकारियों से पूछा कि "क्या अब अदालत को ही नगर निगम का काम करना पड़ेगा?"

मलबे और मिट्टी से 'गायब' किया गया कचरा मामला मनीमाजरा की एक बड़ी खाली जमीन पर अवैध रूप से फेंके गए कचरे से जुड़ा है। पिछली सुनवाई में जब कोर्ट ने इस स्थान को साफ करने के आदेश दिए थे, तो नगर निगम ने दावा किया कि क्षेत्र को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। साक्ष्य के तौर पर निगम ने कुछ तस्वीरें भी पेश कीं, जिनमें इलाका समतल और साफ नजर आ रहा था। हालांकि, सूक्ष्म जांच और तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने कचरा वैज्ञानिक तरीके से हटाने के बजाय उस पर बुलडोजर चलाकर मलबे और मिट्टी की परत चढ़ा दी थी, ताकि वह ऊपर से साफ दिखे।

अदालत का समय बर्बाद करने पर नाराजगी चीफ जस्टिस ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह नगर निगम का नियमित प्रशासनिक कर्तव्य है, लेकिन अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली के कारण अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। कोर्ट ने पाया कि वहां न तो फेंसिंग (घेराबंदी) की गई थी और न ही कंपोस्टिंग (खाद बनाने) का कोई बुनियादी ढांचा नजर आ रहा था।

15 दिन की मोहलत, अधिकारियों से होगी वसूली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जुर्माने की 40 हजार रुपए की राशि 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह राशि नगर निगम के कोष से देने के बजाय उन विशिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह से वसूलने के निर्देश दिए हैं, जो इस लापरवाही और 'दस्तावेजी धोखाधड़ी' के लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट भी दी है कि यदि भविष्य में उस स्थान पर दोबारा कचरा दिखाई देता है, तो वे फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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