हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू: 12, 13, 26 और 27 सितंबर को लगेंगे विशेष कैंप, 30 सितंबर तक जमा होंगे फॉर्म

हरियाणा , 04 सितंबर (अभिकान्त) : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशों के तहत हरियाणा में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए 'विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026' की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 3 सितंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से हटाना नहीं, बल्कि फर्जीवाड़े पर रोक लगाते हुए पात्र मतदाताओं के विवरण को अपडेट करना है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी मण्डल आयुक्तों, रोल पर्यवेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को व्यापक प्रचार-प्रसार और व्यवस्था दुरुस्त करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए सितंबर माह में चार विशेष अभियान तिथियां घोषित की गई हैं। आगामी 12, 13, 26 और 27 सितंबर (शनिवार एवं रविवार) को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहकर नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को इन विशेष दिवसों पर बूथों की औचक चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने वाले बीएलओ के खिलाफ निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड पुरानी वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाएगा, उन्हें अपनी जन्म तिथि के अनुसार निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को तय 12 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का और अपने माता या पिता में से किसी एक का मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। वहीं, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों के लिए स्वयं के साथ-साथ माता और पिता दोनों के वैध दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य किया गया है; माता-पिता के विदेशी नागरिक होने की स्थिति में जन्म के समय का वैध वीजा व पासपोर्ट देना होगा। इसके अलावा, विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों को भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र और नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को नागरिकता पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी नागरिकों से प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है। मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 (Form-6) तथा नाम, पते या किसी अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 (Form-8) भरना होगा। नागरिक 30 सितंबर 2026 तक ये फॉर्म भरकर अपने संबंधित बीएलओ या निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) के पास जमा करवा सकते हैं।

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