वित्तीय धोखाधड़ी मामले में हरियाणा सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कार्रवाई, राजेश सांगवान, एचएसएएमबी, सेवा से बर्खास्त

अभिकान्त, 02 मई हरियाणा : हरियाणा सरकार ने वित्तीय घोटाले के संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वित्त एवं लेखा नियंत्रक राजेश सांगवान को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत की गई है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राजेश सांगवान को 14 मार्च, 2026 को हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित कई गंभीर आरोप सामने आए हैं।

जांच में पता चला है कि यह मामला एक सुनियोजित, बहुस्तरीय वित्तीय घोटाले से जुड़ा है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर किया गया और धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से सार्वजनिक धन को आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े खातों और संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया। इस घोटाले से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राजेश सांगवान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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