19/04/26

पंजाब में बेअदबी पर उम्रकैद का कानून लागू: राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी, पुलिस को मिली बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति

पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए अब देश का सबसे सख्त कानून लागू हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा में पारित 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे अब यह आधिकारिक रूप से कानून बन गया है।

इस नए कानून के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाले दोषियों को उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी। कानून को बेहद सख्त बनाते हुए इसमें प्रावधान किया गया है कि पुलिस आरोपी को बिना किसी पूर्व नोटिस या वारंट के सीधे गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही, ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत (Bail) भी नहीं मिल सकेगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव में, यदि कोई मानसिक रोगी बेअदबी करता है, तो उसके अभिभावकों को भी सजा का पात्र माना जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए इसे 'वाहेगुरु की सेवा' करार दिया। हालांकि, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बिल का स्वागत तो किया, लेकिन सरकार को घेरते हुए पूछा कि बरगाड़ी और कोटकपूरा जैसे पुराने मामलों के असली दोषियों को कब सजा मिलेगी। उन्होंने कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार अब जल्द ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी करेगी।

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