अमृतपाल सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश: पंजाब सरकार 7 दिनों में ले बजट सत्र में शामिल होने पर फैसला
चंडीगढ़, 23 जनवरी (अभी) : पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की बजट सत्र में शामिल होने की अर्जी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए (NSA) के तहत बंद अमृतपाल सिंह ने 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने पंजाब सरकार और सक्षम प्राधिकारी (Home Secretary) को आदेश दिया कि वे इस प्रतिवेदन पर अगले सात कार्यदिवसों के भीतर अपना अंतिम निर्णय लें।
इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ के एक जज, जस्टिस संजीव बेरी ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने जस्टिस अर्चना पुरी के साथ एक विशेष बेंच का गठन कर आज मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, ऐसे में सरकार को उसकी पैरोल की अर्जी पर समयबद्ध तरीके से विचार करना चाहिए और लिए गए निर्णय की जानकारी तुरंत याचिकाकर्ता को देनी होगी।
अमृतपाल सिंह के वकील ईमान सिंह खारा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को 19 लाख मतदाताओं ने चुनकर संसद भेजा है। बजट सत्र में शामिल न हो पाने के कारण वह अपने 'सांसद निधि' (MP LADS) का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते खडूर साहिब में नशे की समस्या और पिछले दिनों आई बाढ़ से हुए नुकसान जैसे गंभीर मुद्दों को संसद पटल पर रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। फिलहाल, अब सबकी निगाहें पंजाब सरकार के आगामी फैसले पर टिकी हैं कि क्या अमृतपाल को कड़ी सुरक्षा के बीच संसद जाने की अनुमति मिलती है या नहीं।
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