19/08/26

सनातन धर्म कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन: विद्यार्थियों को POCSO एक्ट और बाल अधिकारों के प्रति किया जागरूक

जे कुमार अम्बाला, 19 अगस्त 2026 : सत्र न्यायाधीश (अम्बाला) एवं सीजेएम-कम-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण श्रीमती गीतांजलि गोयल के दिशा-निर्देशानुसार आज सनातन धर्म (एस.डी.) कॉलेज, अम्बाला कैंट में एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं में कानूनी साक्षरता, बाल सुरक्षा और न्याय तक आसान पहुंच के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ताओं ने विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों की रोकथाम, बच्चों के संवैधानिक अधिकारों तथा किसी भी अप्रिय घटना या दुर्व्यवहार की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के महत्व को समझाया। विद्यार्थियों को बताया गया कि कानून के तहत सुरक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है और विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी भय के कानूनी सहायता लेनी चाहिए।

150 विद्यार्थियों ने पाई महत्वपूर्ण जानकारी:

इस सत्र में कॉलेज के लगभग 150 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बाल अधिकारों तथा पोक्सो अधिनियम से जुड़े अपने संशयों को दूर किया। आयोजकों ने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता अथवा किसी भी शिकायत के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला के टेलीफोन नंबर 0171-2532142 तथा नालसा (NALSA) के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

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