09/05/26

अम्बाला नगर निगम चुनाव: 10 मई को दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रहेगा सवैतनिक अवकाश

जे कुमार अम्बाला, 9 मई 2026: नगर निगम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 10 मई 2026 (रविवार) को जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) घोषित किया है।

जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश उन सभी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा जो नगर निगम चुनाव में वोट डालने के लिए पंजीकृत पात्र मतदाता हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामकाजी नागरिक बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस अधिसूचना का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को मतदान करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह अवकाश वेतन सहित होगा, अर्थात मतदान के लिए छुट्टी लेने पर कर्मचारी के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

#AmbalaNews #MunicipalElection2026 #PaidHoliday #VotingDay #VoterRights #AmbalaAdministration #LabourDepartment #ElectionUpdate #DemocraticRights #AmbalaCity

Previous

लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि: भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त

Next

“ब्राइट आइज़, ब्राइट फ्यूचर”: एस.ए. जैन सीनियर मॉडल स्कूल में तीन दिवसीय नेत्र जांच शिविर संपन्न