अब किसी भी डिपो से मिलेगा राशन: अंबाला के लाभार्थियों के लिए 'पोर्टेबिलिटी' नियम लागू, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश
अम्बाला, 01 मार्च (अभी) : जिला अम्बाला के सभी पी0डी0एस0 लाभार्थियों से अपील की जाती है कि यदि आपके राशन कार्ड के साथ डंच किए गए राशन डिपू पर पी0डी0एस0 राशन वस्तुओं का स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप पोर्टेबिल्टी के तहत किसी अन्य समीपस्थ राशन डिपू (जिसके पास पी0डी0एस0 राशन वस्तुओं का स्टॉक उपलब्ध हो) से आवश्यक राशन वस्तुओं का स्टॉक प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जिला अम्बाला के सभी डिपुधारकों को आदेश दिए जाते हैं कि जब भी आपके राशन डिपू पर कार्डधारक पोर्टेबिल्टी के तहत राशन प्राप्त करने के लिए आते हंै (यदि आपके राशन डिपू पर आवश्यक राशन वस्तुओं का स्टॉक उपलब्ध है) तो आप सम्बन्धित कार्डधारकों में पात्रता अनुसार राशन वितरण करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आपके राशन डिपु पर राशन वस्तुओं का स्टॉक खत्म होने की स्थिति में कार्डधारकों को समीपस्थ डिपुधारक से पोर्टेबिल्टी के तहत राशन प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करेगें।
यदि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक/ उप-निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति अथवा कार्यालय जिला खादय एंव पूर्ति नियंत्रक, अम्बाला-0171-2982868 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967-बी.सी.एन.एल. पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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