22/08/26

अम्बाला: 12 सितम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत; सुलझाएं अपने पेंडिंग विवाद

जे कुमार अम्बाला, 22 अगस्त 2026 : अम्बाला में अदालती मुकदमों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आगामी 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) अम्बाला की सचिव गीतांजली गोयल ने बताया कि लोक अदालत आमजन के समय और धन की बचत करने का एक बेहतरीन माध्यम है।

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (कोर्ट केस से पहले की स्थिति) तथा अदालतों में लंबित आपराधिक (सुलह योग्य), वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और पेंशन से जुड़े मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जाएगा। लोक अदालत में फैसले के बाद कोई अपील नहीं होती और दोनों पक्षों में आपसी भाईचारा बना रहता है।

सहायता के लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन जारी:

आमजन की सुविधा और सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला न्यायालय में एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर तैनात किए गए हैं।

नागरिक किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • डीएलएसए अम्बाला हेल्पलाइन: 0171-2532142

  • नालसा (NALSA) हेल्पलाइन: 9991112660

  • विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर: 15100

बिल व लोन माफी की फेक न्यूज से रहें सतर्क:

सीजेएम श्रीमती गीतांजली गोयल ने आमजन को सतर्क करते हुए स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर 09 सितम्बर की किसी लोक अदालत में बिजली, पानी के बिल या बैंक लोन माफ होने की फर्जी खबरें (Fake News) फैलाई जा रही हैं। लोक अदालत में किसी भी प्रकार का बैंक लोन या सरकारी बिल माफ नहीं किया जाता है, बल्कि आपसी सहमति से भुगतान या किस्तों का निपटारा किया जाता है। भ्रामक खबरें फैलाने वालों से सावधान रहें।

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