अमृतसर में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का आपसी सहमति से होगा निपटारा

अभिकान्त , 08 अगस्त अमृतसर: अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित, सस्ते और आपसी सहमति से निपटारे के लिए आगामी 12 सितंबर को अमृतसर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर ने राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। तैयारियों का जायजा लेने और समीक्षा के लिए सचिव-कम-सीजेएम अमरदीप सिंह बैंस ने विभिन्न विभागों और बैंकिंग अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीजेएम अमरदीप सिंह बैंस ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों के मुकदमों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समझौते के आधार पर जल्द से जल्द निपटारा करना है। इससे आम जनता को लंबी मुकदमेबाजी से मुक्ति मिलेगी, अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनके समय व धन दोनों की भारी बचत होगी।

लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, बैंक रिकवरी केस, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिलों से संबंधित मामले, नगर निगम व नगर परिषद से जुड़े हाउस टैक्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई व साइट प्लान के विवाद, विभिन्न सिविल मामले, कम गंभीर आपराधिक मामले, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के केस और बीमा दावों समेत कई श्रेणियां शामिल हैं।

सचिव अमरदीप सिंह बैंस ने सभी बैंकों, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने विभागों में लंबित अधिक से अधिक मामलों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में सुनाया गया फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील दायर नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, लोक अदालत में मामला सुलझने पर संबंधित पक्ष द्वारा जमा कराई गई पूरी कोर्ट फीस भी नियमानुसार वापस कर दी जाती है।

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि यदि वे अपने लंबित या प्री-लिटिगेशन विवादों का समाधान आपसी सहमति से चाहते हैं, तो वे संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र समय रहते जमा करा सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत आम नागरिकों को सरल, नि:शुल्क और त्वरित न्याय दिलाने का सबसे प्रभावी और सुलभ माध्यम है।

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