24/01/26

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: DSP सुमीर सिंह की सीनियरिटी याचिका खारिज, विशेष नियुक्ति के आधार पर नहीं मिलेगा अतिरिक्त लाभ

चंडीगढ़, 24 जनवरी (अभी) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) सुमीर सिंह द्वारा सीनियरिटी और पदोन्नति को लेकर दायर याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया है। सुमीर सिंह ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उनकी सीनियरिटी का निर्धारण करते समय उनकी पूर्व सैन्य सेवा और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के रूप में दी गई सेवाओं को भी जोड़ा जाए। उन्होंने तर्क दिया था कि इन सेवाओं को शामिल न करने से वे अपने कनिष्ठ अधिकारियों से पदोन्नति में पिछड़ गए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुमीर सिंह की डीएसपी पद पर नियुक्ति एक "विशेष मामला" थी, जो नियमित भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी की कि उनकी नियुक्ति विशेष परिस्थितियों और विशिष्ट शर्तों के तहत की गई थी, इसलिए वे अब उन तय शर्तों से बाहर जाकर अतिरिक्त लाभ का दावा नहीं कर सकते। बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि उनके मूल नियुक्ति पत्र में कहीं भी पुरानी सेवाओं (सैन्य या ईटीओ) को सीनियरिटी के लिए जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं था।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब कोई नियुक्ति नियमित नियमों से हटकर किसी विशेष कोटे या परिस्थितियों में होती है, तो आवंटी केवल उन्हीं लाभों का हकदार होता है जो उसके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज हों। सुमीर सिंह द्वारा पदोन्नति के लाभ के लिए सीनियरिटी को बैक-डेट से लागू करने की मांग को कानूनन सही नहीं माना गया। इस निर्णय के साथ ही उनकी सीनियरिटी को दोबारा तय करने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं।

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