राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित; बाल अधिकारों व पोक्सो अधिनियम की दी गई जानकारी
जे कुमार अम्बाला, 2 अगस्त 2026 : माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) अम्बाला की सचिव गीतांजली गोयल के कुशल मार्गदर्शन में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (पुलिस लाइन, अम्बाला शहर) में एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।
बाल अधिकारों व पोक्सो कानून पर चर्चा : कार्यक्रम का संचालन DLSA अम्बाला की पैनल अधिवक्ता सरू जस्सी द्वारा किया गया। NALSA (बाल हितैषी विधिक सेवाएं) योजना-2024 के तहत आयोजित इस शिविर में छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को पोक्सो अधिनियम-2012 (POCSO Act) के प्रावधानों, नाबालिग की कानूनी सहमति, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी तथा बाल तस्करी से जुड़े कानूनों की बारीक जानकारी दी गई।
सरकारी योजनाओं व पर्यावरण संरक्षण का संदेश : शिविर में हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना', 'पोषण अभियान' और आंगनवाड़ी सेवाओं के लाभों पर भी प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परिसर में पौधारोपण किया गया और सभी उपस्थित सदस्यों को रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प दिलाया गया।
अधिवक्ता सरू जस्सी ने बताया कि किसी भी प्रकार की नि:शुल्क कानूनी सलाह व सहायता के लिए नागरिक NALSA हेल्पलाइन 15100 या DLSA अम्बाला के कार्यालय नंबर 0171-2532142 पर संपर्क कर सकते हैं।
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