हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी ड्राइवर सेवा नियम, 2025 के मसौदे पर सुझाव मांगे
चंडीगढ़, 16 दिसम्बर (अभी) : हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-सी ड्राइवरों के लिए समान सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य इन पदों की भर्ती और सेवा शर्तों को मानकीकृत करना है।
इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनसे 31 दिसंबर, 2025 तक मसौदा नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।
नियमों के इस मसौदा को हरियाणा ग्रुप-सी ड्राइवर (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2025) कहा जाएगा और यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जाएगी। योग्यता के संबंध में, सभी चालकों (चाहे उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई हो या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति से) के लिए न्यूनतम 10+2 या इसके समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक स्तर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, या उच्चतर स्तर में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना, नियुक्ति के तरीके की परवाह किए बिना सभी के लिए अनिवार्य है।
ड्राइवर पद के लिए चयन प्रक्रिया में कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा शामिल होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार हल्के/भारी वाहनों के संचालन का कौशल परीक्षण भी शामिल होगा। नए सामान्य नियम सर्वोपरि होंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ड्राइवर पदों के लिए बनाए गए किसी भी विभागीय सेवा नियम पर प्रभावी होंगे।
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