शोपियां में रात 8 बजे के बाद पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध: जिला प्रशासन ने शांति और सुरक्षा के मद्देनजर 2 महीने के लिए लागू की रोक

जे कुमार शोपियां (जम्मू-कश्मीर), 7 जुलाई 2026: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिला प्रशासन ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, पूरे शोपियां जिले में रात 20:00 बजे (रात 8 बजे) से लेकर सुबह 6:00 बजे तक हर प्रकार के पटाखे और आतिशबाजी चलाने पर आगामी दो महीनों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय सीमांत और संवेदनशील इलाकों में रात के समय होने वाले तेज धमाकों से पैदा होने वाले भ्रम और सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए लिया गया है। कई बार रात के समय पटाखों की आवाज से स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल बन जाता है और सुरक्षा बलों को भी आतंकवाद विरोधी अभियानों या सामान्य गश्त के दौरान भ्रामक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, रात के समय आतिशबाजी से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण से बीमार बुजुर्गों, बच्चों और आम जनता को मिलने वाली असुविधा को भी इस रोक का मुख्य आधार बनाया गया है।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध अगले दो माह तक जिले के सभी नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाई से लागू रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, दुकानदार या विवाह-समारोह के आयोजक इस आदेश का उल्लंघन करते हुए रात 8 बजे के बाद आतिशबाजी करते पाए गए, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने और संवेदनशील चौकियों पर रात के समय विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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