ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के लिए कर्मचारी 25 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट
चंडीगढ़, 19 दिसम्बर (ए.के. वत्स) : हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी मॉडल अब 25 दिसंबर, 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने संबंधित चेकर के पास जमा करा सकेंगे। इस तिथि के बाद जारी किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर, चल रही ट्रांसफर ड्राइव में विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी के परिशिष्ट-1 में वर्णित दुर्बलकारी रोगों के आधार पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि ये सर्टिफिकेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं।
उल्लेखनीय है कि 23 मई, 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की अधिसूचना के उपरांत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 17 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की गई है। ट्रांसफर पाॅलिसी के प्रावधानों के अनुसार, दुर्बलकारी रोग (स्वयं/पति या पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री) के आधार पर 10 अंक का दावा करने के इच्छुक कर्मचारियों को 31 अक्टूबर, 2025 तक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक था।
इसके अलावा, सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के आवेदनों की समुचित जांच करने के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन दिन के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएं ताकि राज्य में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके।
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