ईवीएम मतपत्रों को अधिक पठनीय बनाने के लिए चुनाव आयोग ने दिशानिर्देशों में किया संशोधन

चंडीगढ़, 19 सितम्बर (अभी) - हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत ईवीएम मतपत्रों के डिज़ाइन और मुद्रण हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

 

उन्होंने बताया कि यह पहल चुनाव प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने तथा मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीनों में ईसीआई द्वारा पहले ही की जा चुकी 28 पहलों के अनुरूप है। अब से, ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन छपी होंगी और बेहतर दृश्यता के लिए उम्मीदवार का चेहरा फोटो के तीन-चौथाई हिस्से पर होगा।

 

श्री ए.श्रीनिवास ने बताया कि उम्मीदवारों/नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में मुद्रित किए जाएँगे और स्पष्टता के लिए फ़ॉन्ट का आकार 30 होगा और बोल्ड में होगा। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, सभी उम्मीदवारों/नोटा के नाम एक ही फ़ॉन्ट प्रकार और फ़ॉन्ट आकार में मुद्रित किए जाएँगे ताकि आसानी से पढ़ा जा सके।

 

उन्होंने बताया कि ईवीएम मतपत्र 70 जीएसएम कागज़ पर मुद्रित किए जाएँगे। विधानसभा चुनावों के लिए, निर्दिष्ट आरजीबी मान वाले गुलाबी रंग के कागज़ का उपयोग किया जाएगा। आगामी चुनावों में उन्नत ईवीएम मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी।

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