02/05/25

नेशनल हेराल्ड केस: ED की चार्जशीट पर कोर्ट का एक्शन, राहुल-सोनिया गांधी को मिला हाजिर होने का नोटिस

नई दिल्ली, 02 मई (अभी): नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुसीबत बढ़ गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. ईडी की चार्जशीट से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई में अगली तारीख पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा.

दरअसल, जिस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस मिला है, वह नेशनल हेराल्ड अखबार और उसकी मूल कंपनी एजेएल यानी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं पर फोकस है. इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है. इससे पहले राउस एवेन्यू कोर्ट ने 25 अप्रैल 2025 को ED की चार्जशीट पर सुनवाई की थी, मगर दस्तावेजों की कमी के कारण नोटिस जारी नहीं किया था.

ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में 9 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 3 और 4 के तहत चार्जशीट दायर की थी. इसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है.  अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दूबे शामिल हैं. कोर्ट ने ED से और दस्तावेज जमा करने को कहा था. इसके बाद यह नोटिस जारी हुआ.

अब जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है. दरअसल, नेशनल हेराल्ड साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक अखबार है. ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) के माध्यम से एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपये में हासिल किया. ED का आरोप है कि  यह लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था. इसमें एजेएल की 99 फीसदी शेयर यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर की गई. सोनिया और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन लिमिटिड में 38-38% हिस्सेदारी है.

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