पश्चिम बंगाल: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना; सरकार ने तय किया ₹100 का दंड
जे कुमार 2 सितम्बर 2026 कोलकाता : सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने और संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, फुटपाथों और सरकारी भवनों के आसपास थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए ₹100 का जुर्माना तय किया है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में स्वच्छता के प्रति नागरिक बोध (सिविक सेंस) को बढ़ाना और गुटखा, पान व तंबाकू खाकर दीवारों तथा सड़कों को गंदा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।
नियमों का सख्ती से होगा पालन:
राज्य के नगर विकास विभाग और स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इस नियम का कड़ाई से पालन करवाएं। सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं का मौके पर ही चालान काटा जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि जुर्माने की राशि से अधिक महत्वपूर्ण लोगों को जागरूक करना है, ताकि कोलकाता सहित पूरे राज्य के शहरों और कस्बों को स्वच्छ व स्वस्थ बनाया जा सके।
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