18/11/25

भ्रष्टाचार में फंसे दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध यमुनानगर कोर्ट में चालान पेश किया

भ्रष्टाचार में फंसे दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध यमुनानगर कोर्ट में चालान पेश किया 

चंडीगढ़ 18 नवंबर : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में 2 आरोपियान एएसआई पवन कुमार, सन्दीप कुमार ड्राइवर थाना साढौरा जिला यमुनानगर के विरुद्ध चालानधारा 7,13(1) (बी) सपठित 13(2) पीसी एक्ट व 308(2), 61(2), 238(बी) भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यायालय यमुनानगर में दिया गया है। 

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 यह था मामला

शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके विरूद्ध कुलदीप सिंह निवासी गांव छबीलपुर द्वारा कबूतरबाजी मामले में मुकदमा संख्या 276/2023 थाना सढौरा में दर्ज करवाया था। इस मुकदमा में उसकी अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गई है। इस सम्बन्ध में वह जरनैल सिंह सरपंच गांव लखनौर साहब के साथ 15 सितंबर  2025 को थाना सढौरा में जाकर पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार एसएचओ. साढौरा से मिला। एसएचओ थाना साढौरा द्वारा उनको इस सम्बन्ध में तफतीशी अधिकारी एएसआई पवन कुमार से मिलने बारे कहा गया। इसके उपरान्त वह एएसआई. पवन कुमार तफतीशी अधिकारी को मिले। एएसआई. पवन कुमार द्वारा उससे कहा गया कि अगर इस मामले में आपने नियमित जमानत करवानी है तो इस एवज में उसके द्वारा उसे 1लाख नकद रिश्वत देनी होगी तथा उससे यह भी कहा गया कि अगर उसके द्वारा 1 लाख  रिश्वत राशी नहीं दी गई तो वह उसके (शिकायतकर्ता) विरूद्ध लिखकर भेज देगा कि आरोपी द्वारा उसके विरूद्ध उपरोक्त दर्ज मुकदमा की तफतीश में सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा उसके (शिकायतकर्ता) द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अग्रीम जमानत आदेश प्रति की पावती भी उसे नहीं दी जाएगी। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 13 20 सितंबर.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट व 308(2) भारतीय न्याय संहिता राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला में दर्ज किया गया।

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