सड़क सुरक्षा हेतु अंबाला पुलिस सख्त: एसपी ने जारी की विशेष एडवाइजरी, नियमों के उल्लंघन पर होगी जेल और भारी जुर्माना
अम्बाला, 16 फरवरी (अभी) : जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (SP) अंबाला ने आमजन के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका और चेतावनी जारी की है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़कों पर लापरवाही बरतने वालों के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। अंबाला पुलिस ने पूरे जिले में विशेष चेकिंग अभियान तेज कर दिया है, जिसमें न केवल जमीनी स्तर पर तैनात पुलिसकर्मी बल्कि हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों और ई-चालान प्रणाली के जरिए भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।
इस नई एडवाइजरी के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ट्रिपल राइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चार पहिया वाहन चालकों को यात्रा के दौरान हर हाल में सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे और मुख्य सड़कों पर 'लेन ड्राइविंग' को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है; भारी वाहनों को केवल बाईं लेन (Left Lane) में चलने की अनुमति होगी, जिसका उल्लंघन करने पर पहले ही हजारों चालान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, नशे में गाड़ी चलाना (Drunken Driving) और ओवर स्पीडिंग को जानलेवा मानते हुए पुलिस ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नागरिकों को वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने और ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व बीमा जैसे दस्तावेज हमेशा साथ रखने की सलाह दी गई है।
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