अंबाला नगर निगम वार्डबंदी: आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 18 दिसंबर तक का समय; कमिश्नर ने जारी की अधिसूचना
अम्बाला, 13 दिसम्बर (अभी) : नगर निगम कमीशनर विरेन्द्र लाठर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि नगर निगम की वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है जिसके द्वारा 07 दिन की समय अवधि में आपत्तियां एवं सुझाव उपायुक्त अम्बाला के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।
उन्होने जनसाधारण को अवगत करवाते हुए बताया कि इस वार्डबंदी की प्राथमिक अधिसूचना के बारे में यदि कोई आपत्तियां एवं सुझाव हैं तो वह दिनांक 18 दिसम्बर सांय 3 बजे तक नगर निगम अम्बाला व उपायुक्त अम्बाला के कार्यालय में दर्ज करवाने का कष्ट करें। निश्चित समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति व सुझाव दर्ज नहीं किए जाएंगे। वार्डबंदी की प्राथमिक अधिकसूचना नगर निगम अम्बाला की वैबसाईट www.mcambala.gov.in पर नगर निगम कार्यालय व उपायुक्त कार्यालय में देखी जा सकती है।
#AmbalaNews #MCLAmbala #WardBandi #PublicNotice #VirenderLather #CivicElection #AmbalaCorporation #Demarcation #PublicGrievance #HaryanaLocalBodies #McAmbala #GovernanceUpdate