अम्बाला लोक अदालत: 9 मई को सुलझेंगे पेंडिंग मामले; सीजेएम प्रवीण ने कहा—आपसी समझौते से होगी समय और धन की बचत
अभिकान्त, 27 मार्च अम्बाला : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देर्शानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 को किया जायेगा। प्रवीण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला ने बताया की लोगों के लवित मामलों का निपटारा करने के लिए समय- समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, इस कड़ी में आगामी 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, और पेंसन मामलों का निपटारा होगा। जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है जिसमें पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर की ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें ।
अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं- 0171-2532142 व नालसा 9991112660 तथा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। अदालत मे लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है। जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत मे समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नही होती जिससे समय व धन की बचत होती है। उन्होंने बताया कि 09 मई 2026 को होने वाली लोक अदालत में बिजली,पानी के बिल एव बैंकिंग लोन को माफ नहीं किया जाएगा।
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