अग्निवीर का पहला बैच आने से पहले हरियाणा सरकार की बड़ी तैयारी, पूर्व सैनिकों के कोटे का मांगा ब्योरा
हरियाणा , 26 अगस्त (अभिकान्त) : हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत अपनी सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं (पूर्व अग्निवीरों) के पुनर्वास और सरकारी नौकरियों में समायोजन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अग्निवीर योजना का पहला बैच सेवानिवृत्त होकर वापस आने से पहले, सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में पूर्व सैनिकों के लिए सीधी भर्ती कोटे के तहत आरक्षित पदों की उपलब्धता का पूरा विवरण जुटाना शुरू कर दिया है।
हरियाणा सरकार ने पहले ही मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी नीति के तहत अब प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि विभिन्न विभागों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं और उनमें पूर्व सैनिकों के लिए कितना कोटा आरक्षित है।
सामान्य प्रशासन विभाग की मानव संसाधन-2 शाखा द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार के निर्देशों के अनुसार, जिन पदों पर पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से की जानी है, उन सभी श्रेणियों के पदों का डेटा तैयार किया जा रहा है।
विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में निम्नलिखित जानकारियाँ उपलब्ध कराएं:
पद का नाम एवं आरक्षण प्रतिशत
पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध संभावित रिक्तियों की कुल संख्या
इसमें अनारक्षित (UR), वंचित अनुसूचित जाति (DSC), अन्य अनुसूचित जाति (OSC), पिछड़ा वर्ग (BC-A, BC-B) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आरक्षित पदों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
आगामी महीनों में किस माह के दौरान भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है, इसकी पूरी रूपरेखा देनी होगी।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक (Forest Guard), जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वन्यजीव गार्ड और फायर ऑपरेटर सह चालक जैसे विशेष पदों पर 20 प्रतिशत तक क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा ग्रुप-सी के अन्य सामान्य पदों पर 5% और कौशल विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों पर 1% आरक्षण दिया गया है। इन भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST) और कौशल परीक्षा से राहत दी गई है, हालांकि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
#HaryanaGovernment #Agniveer #ExServicemen #HSSC #HPSC #HaryanaNews #ChandigarhNews #DanikKhabar
Previous
”एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी सोच है, जाति-धर्म से ऊपर उठकर समर्थन करें सभी” : ऊर्जा मंत्री अनिल विज
Next